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Ration Card correction Application Form PDF 2026 (no watermark)

राशन कार्ड संशोधन आवेदन फॉर्म PDF 2026 | राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड हेतु आवेदन यदि आप अपने राशन कार्ड (Ration Card) में नया…

0 downloads Updated: Jul 17, 2026

About this Form

राशन कार्ड संशोधन आवेदन फॉर्म PDF 2026 | राशन कार्ड में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं डुप्लीकेट राशन कार्ड हेतु आवेदन

यदि आप अपने राशन कार्ड (Ration Card) में नया सदस्य जोड़ना, किसी सदस्य का नाम हटाना, पता बदलना, मुखिया बदलना, जानकारी में संशोधन करना या डुप्लीकेट राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो आपको राशन कार्ड संशोधन आवेदन फॉर्म भरकर संबंधित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग या ई-मित्र केंद्र में जमा करना होगा। यह आवेदन पत्र राजस्थान सरकार द्वारा राशन कार्ड में विभिन्न प्रकार के संशोधन एवं परिवर्तन के लिए निर्धारित किया गया है।

इस फॉर्म के माध्यम से परिवार के सदस्यों की जानकारी अपडेट की जा सकती है, जैसे विवाह के बाद नाम जोड़ना, मृत्यु के बाद नाम हटाना, जन्म के बाद नए सदस्य का नाम जोड़ना, पता परिवर्तन, मुखिया परिवर्तन तथा डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करवाना। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।


राशन कार्ड संशोधन आवेदन फॉर्म का उद्देश्य

इस आवेदन पत्र का उद्देश्य राशन कार्ड में सही एवं अद्यतन जानकारी बनाए रखना है ताकि पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का लाभ बिना किसी परेशानी के मिल सके।


इस फॉर्म से कौन-कौन से कार्य किए जा सकते हैं?

  • राशन कार्ड में नया सदस्य जोड़ना
  • सदस्य का नाम हटाना
  • मुखिया (Head of Family) बदलना
  • पता परिवर्तन
  • मोबाइल नंबर अपडेट करना
  • परिवार के सदस्य की जानकारी में संशोधन
  • डुप्लीकेट राशन कार्ड प्राप्त करना
  • राशन कार्ड में अन्य आवश्यक सुधार करवाना

Required Documents (आवश्यक दस्तावेज)

आवेदन के साथ सामान्यतः निम्न दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं:

  • आधार कार्ड (सभी संबंधित सदस्यों का)
  • जन आधार कार्ड
  • वर्तमान राशन कार्ड की प्रति
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह प्रमाण पत्र (विवाह के बाद नाम जोड़ने हेतु)
  • जन्म प्रमाण पत्र (नवजात का नाम जोड़ने हेतु)
  • मृत्यु प्रमाण पत्र (नाम हटाने हेतु)
  • स्थानांतरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • अन्य दस्तावेज, जो संबंधित विभाग द्वारा मांगे जाएं

पात्रता (Eligibility)

  • आवेदक राजस्थान का निवासी हो।
  • राशन कार्ड धारक या परिवार का अधिकृत सदस्य हो।
  • संशोधन के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों।
  • आवेदन में दी गई जानकारी सत्य एवं प्रमाणित हो।

आवेदन पत्र में भरने वाली जानकारी

इस फॉर्म में निम्न विवरण भरना होता है:

  • राशन कार्ड संख्या
  • मुखिया का नाम
  • पिता/पति का नाम
  • मोबाइल नंबर
  • पूरा पता
  • परिवार के सदस्यों का विवरण
  • जोड़े जाने वाले सदस्य की जानकारी
  • हटाए जाने वाले सदस्य की जानकारी
  • संशोधन का कारण
  • घोषणा (Declaration)
  • आवेदक के हस्ताक्षर

राशन कार्ड संशोधन फॉर्म कैसे भरें?

Step 1

राशन कार्ड संख्या, मुखिया का नाम एवं संपर्क विवरण भरें।

Step 2

यदि नया सदस्य जोड़ना है, तो उसका नाम, आधार संख्या, जन्म तिथि एवं अन्य आवश्यक जानकारी भरें।

Step 3

यदि किसी सदस्य का नाम हटाना है, तो उसका विवरण एवं कारण लिखें।

Step 4

पता परिवर्तन, मुखिया परिवर्तन या अन्य संशोधन का विवरण स्पष्ट रूप से भरें।

Step 5

सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

Step 6

घोषणा (Declaration) पढ़कर हस्ताक्षर करें।

Step 7

भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित ई-मित्र केंद्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग या जिला रसद कार्यालय में जमा करें।


राशन कार्ड संशोधन के लाभ

  • राशन कार्ड की जानकारी अद्यतन रहती है।
  • परिवार के सभी पात्र सदस्यों को राशन का लाभ मिलता है।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा होती है।
  • दस्तावेजों में त्रुटियों का सुधार हो जाता है।
  • भविष्य में सत्यापन एवं अन्य सरकारी कार्यों में परेशानी नहीं होती।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • आवेदन पत्र सही एवं स्पष्ट जानकारी के साथ भरें।
  • सभी दस्तावेज स्वयं सत्यापित (Self Attested) करके संलग्न करें।
  • गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • आवेदन जमा करने के बाद रसीद सुरक्षित रखें।
  • विभाग आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।

Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. राशन कार्ड संशोधन आवेदन फॉर्म किसके लिए है?

यह फॉर्म राशन कार्ड में नाम जोड़ने, नाम हटाने, पता बदलने, मुखिया बदलने, डुप्लीकेट राशन कार्ड प्राप्त करने एवं अन्य संशोधन के लिए उपयोग किया जाता है।

Q2. क्या विवाह के बाद पत्नी का नाम जोड़ सकते हैं?

हाँ, विवाह प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया जा सकता है।

Q3. क्या नवजात बच्चे का नाम राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है?

हाँ, जन्म प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर नया सदस्य जोड़ा जा सकता है।

Q4. आवेदन कहाँ जमा करें?

आप संबंधित ई-मित्र केंद्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जिला रसद कार्यालय या अधिकृत कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं।

Q5. क्या डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए भी यही फॉर्म उपयोग होता है?

हाँ, इस आवेदन पत्र का उपयोग डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी करवाने के लिए भी किया जा सकता है।

Important Instructions

Please Read Before Filling

आवेदन पत्र सही एवं स्पष्ट जानकारी के साथ भरें।
सभी दस्तावेज स्वयं सत्यापित (Self Attested) करके संलग्न करें।
गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
आवेदन जमा करने के बाद रसीद सुरक्षित रखें।
विभाग आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है।

Required Documents

आधार कार्ड (सभी संबंधित सदस्यों का)

जन आधार कार्ड

वर्तमान राशन कार्ड की प्रति

निवास प्रमाण पत्र

विवाह प्रमाण पत्र (विवाह के बाद नाम जोड़ने हेतु)

जन्म प्रमाण पत्र (नवजात का नाम जोड़ने हेतु)

मृत्यु प्रमाण पत्र (नाम हटाने हेतु)

स्थानांतरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

पासपोर्ट साइज फोटो

मोबाइल नंबर

अन्य दस्तावेज, जो संबंधित विभाग द्वारा मांगे जाएं

How To Fill This Form

1

Step 1

2

राशन कार्ड संख्या, मुखिया का नाम एवं संपर्क विवरण भरें।

3

Step 2

4

यदि नया सदस्य जोड़ना है, तो उसका नाम, आधार संख्या, जन्म तिथि एवं अन्य आवश्यक जानकारी भरें।

5

Step 3

6

यदि किसी सदस्य का नाम हटाना है, तो उसका विवरण एवं कारण लिखें।

7

Step 4

8

पता परिवर्तन, मुखिया परिवर्तन या अन्य संशोधन का विवरण स्पष्ट रूप से भरें।

9

Step 5

10

सभी आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

11

Step 6

12

घोषणा (Declaration) पढ़कर हस्ताक्षर करें।

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Step 7

14

भरा हुआ आवेदन पत्र संबंधित ई-मित्र केंद्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग या जिला रसद कार्यालय में जमा करें।

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